ALARM STOPPER

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट समेत 5 ई-कॉमर्स कंपनियों को सभी तरह के कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। दरअसल जब तक कार में सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तब तक अलार्म बजता रहता है, लेकिन इस तरह के अलार्म स्टॉपर बेल्ट न पहनने पर उसे बंद कर देते हैं, जिससे कार में सवार लोगों की सुरक्षा से समझौता होता है।

मामले की जांच के दौरान cenral consumar protection authority (CCPA) ने यह पाया कि इन प्लेटफॉर्म पर क्लिप्स को कुछ लोग बोतल खोलने वाले ओपनर और सिगरेट लाइटर की आड़ में बेच रहे थे। ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा इसकी खुले आम बिक्री की जा रही थी, जो पूरी तरह गलत है।

CCPA ने दिया यह आदेश

अमेज़न, फिल्मकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज और मिशो को यह आदेश दिया है और कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करने वाले प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते हैं। इस आदेश के बाद पांच ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से 13 हजार 118 कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप को हटा दिया गया है। नियामक ने बताया कि अमेजन ने 8,095, फ्लिपकार्ट ने 4,000-5,000, मीशो ने 21 और स्नैपडील और शॉपक्लूज ने एक-एक अलॉर्म स्टॉपर क्लिप को हटाया है.

नुकसानदेह हो सकता है अलार्म स्टॉपर लगाना

दरअसल अधिकांश कार चालक सीट बेल्ट को मुसीबत समझते हैं, जबकि यह दुर्घटना के दौरान लोगों को बचाने का काम करती है। कार चालक इस सीट बेल्ट को जब तक नहीं पहनते तब तक कार में अलार्म बजता रहता है। इससे बचने के लिए लोग अलार्म स्टॉपर का इस्तेमाल करते हैं। नियामक का कहना है कि इस तरह का अलार्म स्टॉपर लगाना बीमा पॉलिसी के मामलों में मिलने वाले क्लेम में भी मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि ऐसे मामले में बीमा कंपनी लापरवाही का हवाला देते हुए भुगतान से इनकार कर सकती है।

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