high court
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बिलासपुर। प्रदेश के खनिज विभाग में सालों से रिक्त पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व में जारी की गई चयन सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई गई रोक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हटा ली है।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने खनिज संसाधन विभाग के अंतर्गत खनिज अधिकारी के कुल 8 और सहायक भौमिकीविद के 11 पदों के लिए फरवरी 2022 में विज्ञापन निकाला था। इसमें कहा गया था कि उक्त चयन उच्च न्यायालय में आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं के संबंध में पारित अंतिम आदेश के अधीन रहेगा। लिखित एवं साक्षात्कार के बाद 24 अगस्त 2022 को पीएससी ने अंतिम परिणाम जारी किया। इसमें खनिज अधिकारी के आठ और सहायक भौमिकीविद के 10 पदों पर सूची तथा अनुपूरक सूची जारी की गई।

आरक्षण के चलते अटकी थी नियुक्ति

दूसरी ओर हाईकोर्ट ने आरक्षण पर लंबित याचिकाओं का निराकरण करते हुए 58% आरक्षण के राज्य सरकार के 2012 के आदेश को निरस्त कर दिया। इस आदेश को लेकर आवेदक मौफीद अली ने एक वाद दायर किया था। इस पर सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर 2022 को हाईकोर्ट ने चयन सूची के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी। दूसरी तरफ 58% आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने एक मई 2023 को स्थगित कर दिया था और रिक्त पदों पर भर्ती का आदेश दिया।

इसे देखते हुए राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने उच्च न्यायालय के समक्ष नियुक्ति आदेश पर लगाए गए स्थगन को हटाने का आवेदन प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट ने नियुक्ति आदेश जारी करने पर लगी रोक हटा ली है। अब इन पदों पर खनिज विभाग में भर्ती चयन सूची के आधार पर हो सकेगी।

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