नई दिल्ली । मनी लांड्रिंग मामले के आरोप में ईडी की हिरासत में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत के लिए उनके वकील ने सुप्रीम  कोर्ट से यह कह कर जमानत मांगा है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है। इस दौरान उनका वजन करीब 35 किलो ग्राम तक घट गया है और वे कंकाल जैसे दिखने लगे हैं अब उन्हें जमानत दे देनी चाहिए। वकील की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है।

जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए जैन को राहत के लिए शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ में जाने की छूट दे दी। जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि पूर्व मंत्री का वजन 35 किलोग्राम घट गया है, वह कंकाल जैसे दिखाई देने लगे हैं और वह कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। वहीं, ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध किया। पीठ ने कोई विशिष्ट तारीख नहीं दी, लेकिन कहा कि जैन राहत के लिए शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ से संपर्क कर सकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन की जमानत याचिका छह अप्रैल को खारिज कर दी थी। अदालत ने गवाहों के इस दावे को संज्ञान में लिया था कि जैन कथित अपराध के मुख्य साजिशकर्ता और वित्त पोषक थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम हैं।


ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जैन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जैन को छह सितंबर 2019 को नियमित जमानत दे दी थी। साल 2022 में निचली अदालत ने ईडी द्वारा जैन, उनकी पत्नी और चार फर्मों सहित आठ अन्य के खिलाफमनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया था।