RERA Action - एग्रीमेंट का पालन नहीं करने पर प्रमोटर मेसर्स लैण्डमार्क एसोसिएट्स की जुर्माना
RERA Action - एग्रीमेंट का पालन नहीं करने पर प्रमोटर मेसर्स लैण्डमार्क एसोसिएट्स की जुर्माना

टीआरपी डेस्क

रायपुर। रेरा ने एक उपभोक्ता को राहत दिलाते हुए एग्रीमेंट का पालन नहीं करने पर प्रमोटर मेसर्स लैण्डमार्क एसोसिएट्स को जुर्माना निरूपित किया है। रेरा द्वारा एक्शन लिए जाने से बिल्डर्स, कॉलोनायीजर्स में हड़कंप मच गया है। रजिस्ट्रार छग. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक रवि कुमार देशमुख पिता- कौशल प्रसाद देशमुख एवं रमेश कुमार देशमुख पिता शत्रुघन देशमुख ने प्राधिकरण में पंजीकृत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका एग्रीमेंट प्रमोटर मेसर्स लैण्डमार्क एसोसिएट्स द्वारा पार्टनर सुभाष कुशवाहा स्मृति नगर भिलाई के साथ हुआ था।

दोनों पक्षों के बीच जिन बिन्दुओं पर सहमति के साथ एग्रीमेंट किया गया था, समय सीमा बीत जाने के बाद भी प्रमोटर मेसर्स लैण्डमार्क एसोसिएट्स ने प्रोजेक्ट से संबंधित सुविधाएं आवेदक को नहीं दी। आवेदक के द्वारा एग्रीमेंट के नियमों का बार-बार पालन कराई जाने के निवेदन के बाद भी प्रमोटर द्वारा लगातार टाल-मटोल किया जाता रहा।

जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने नियमों के मुताबिक एग्रीमेंट के अनुसार समय सीमा पर सुविधा मुहैया नहीं कराने वाले प्रमोटर पर जुर्माना लगाया है। समय सीमा के भीतर एग्रीमेंट के नियमों का पालन न करने एवं आवेदक पक्ष को सुविधा मुहैया नहीं कराए जाने पर विलंबित अवधि की ब्याज राशि 3 लाख 91 हजार 809 रूपए का जुर्माना लगाया गया और प्रमोटर को दो महीने में संबंधित आवेदक को भुगतान करने का आदेश दिया गया था। प्राधिकरण में सुनवाई एवं दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण और संबंधित प्रोजेक्ट का कमिश्नर द्वारा अलग से जांच करने पर यह पाया गया कि प्रमोटर द्वारा दोनों पक्षों के बीच हुए एग्रीमेंट का पालन प्रमोटर के द्वारा नहीं किया गया था। प्रकरण में प्रमोटर मेसर्स लैण्डमार्क एसोसिएट्स को दोषी पाया गया था।