कोरबा। एक नवब्याहता ने अपने पति तेलंगाना कैडर के आइएएस अधिकारी पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और अप्राकृतिक कृत्य किए का आरोप लगाया है। पत्नी ने इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन थाने में शिकायत नहीं लिखी गई। इस पर उन्होंने कोर्ट में परिवाद दायर किया। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को आइएएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित सिविल थाना रामपुर क्षेत्र के कोसाबाड़ी में रहने वाली युवती का विवाह बिहार के जिला दरभंगा, थाना लहेरिया सरई मोहल्ला बलभद्रपुर निवासी व तेलगांना कैडर के आइएएस के साथ 21 नवंबर 2021 को दरभंगा बिहार में हुआ था। विवाहिता का आरोप है कि विवाह में उसके स्वजनों ने एक करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए। इसके बाद भी ससुराल वाले खुश नहीं है। उसका आरोप है कि उसके साथ बलपूर्वक अप्राकृतिक कृत्य किया गया और मारपीट भी की गई। थाना और पुलिस अधीक्षक स्तर पर सुनवाई नहीं होने से परेशान पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली और अपने अधिवक्ता शिवनारायण सोनी के माध्यम से परिवाद दायर किया। कोर्ट में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तथ्यों और न्याय दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने आवेदन स्वीकार करते हुए आइएएस के विरुद्ध धारा 498 क, 377 के तहत प्रथम सूचना दर्ज करने और जल्द जांच कार्रवाई कर अंतिम प्रतिवेदन पेश करने सिविल लाइन रामपुर थाना को आदेशित किया है।