Rahul Gandhi
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बेंगलुरु : राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। कर्नाटक की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी समेत कई नेताओं को नोटिस भेजा है।

जानकारी के अनुसार 9 मई को राज्य सचिव एस केशवप्रसाद ने शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की छवि खराब करने के लिए विज्ञापन जारी किए। शिकायत के अनुसार, कांग्रेस प्रदेश कमेटी की ओर से 5 मई, 2023 को प्रमुख समाचार पत्रों में विधानसभा चुनाव को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार ’40 प्रतिशत कमीशन’ में लिप्त थी। इस तरह से बीजेपी ने चार सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का घोटाला किया था। कांग्रेस के ये आरोप आधारहीन, पूर्वाग्रही और मानहानिकारक हैं।

27 जुलाई तक का समय
निर्वाचित पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया है। शपथ पत्र दर्ज कराने के लिए 27 जुलाई तक समय दिया। वहीं, इस संबंध में सभी उत्तरदाताओं को मंगलवार को समन जारी करने का आदेश दिया गया।