बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर मवेशियों के जमावड़े और उसके कारण हो रही दुर्घटनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कलेक्टर सहित नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा है। दरअसल, हाईकोर्ट में संजय रजक और राजेश चिकारा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि मवेशियों को सुरक्षित रखा जाए, जिससे दुर्घटना की आशंका कम हो सके और राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोग सुरक्षित आवाजाही कर सकें।

हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अफसरों के अलावा कलेक्टर और निगम आयुक्तों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, 24 घंटे सड़कों पर मवेशी नजर आते हैं। सड़​क दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। बिलासपुर की सड़कों पर भी स्थिति खराब मिली। राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात के समय बड़ी संख्या में मवेशियों के जमावड़ा रहता है। तेज रफ्तार भारी वाहनों की चपेट में आकर मवेशियों की भी मौत हो रही हैं। रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर के अलावा बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन गोवंश की मौत हो रही है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के अलावा स्थानीय प्रशासन को प्रमुख पक्षकार बनाया है।

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नगरीय प्रशासन और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को नोटिस जारी कर इस संबंध में जानकारी मांगी थी। साथ ही यह भी जानकारी देने कहा था कि सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशियों के समुचित प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है।