सुप्रीम कोर्ट

टीआरपी डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल की फंडिंग में असमर्थता जताते हुए दिल्ली सरकार द्वारा पैसे न दिए जाने पर सरकार को फटकार लगाई है।

सर्वोच्च न्यायालय ने साफतौर पर कहा कि अगर आपके पास बीते 3 सालों में विज्ञापन पर खर्च करने के लिए 1100 करोड़ रुपये हैं तो आपके पास इंफ्रा प्रोजेक्ट को वित्तपोषित करने के लिए भी पैसे होंगे।

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह दो महीने में रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए। 

जस्टिस एसके कौल और सुधांशु धुलिया ने पाया कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बीते तीन सालों में विज्ञापन पर 1100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू
 पर