रायपुर। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए ये खबर काम की है। यात्रियों के लिए रेलवे एक नई स्कीम लेकर आया है। इसके तहत अब यादि कोई यात्री किसी कारणवश ट्रेन सफर नहीं कर सकता तो उसके टिकट पर कोई और यात्रा कर सकता है। दरअसल, जिस व्यक्ति के नाम से कंफर्म टिकट है, अगर वह किसी कारणवश यात्रा नहीं करना चाहता है तो उस टिकट को वह अपने किसी परिजन को ट्रांसफर कर सकता है। यह सुविधा रेलवे की माडिफिकेशन स्कीम के जरिए मिल रही है। इसके लिए यात्री के पास कंफर्म टिकट होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, यात्री ट्रेन रवाना होने से 48 घंटे पहले तक टिकट काउंटर से टिकट की तारीख आगे बढ़वा सकता है। साथ ही ट्रेन भी बदल सकता है। इसमें यात्री को स्लीपर के लिए 20 और एसी के लिए 45 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा।

इस योजना के तहत रेलवे ने यात्रा आगे बढ़ाने की कोई अवधि तय नहीं की है। यात्री अपनी टिकट को कितने भी दिन यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर अगली तारीख के लिए टिकट बढ़ाया जा रहा है तो ट्रेन में उस तारीख पर सीट होने पर ही कंफर्म टिकट मिलेगा। जिस यात्री को टिकट ट्रांसफर करनी है, उसे इसके लिए ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले काउंटर पर जाकर आवेदन देना होगा। उसकी जगह यात्रा करने वाले का आधार कार्ड देना होगा, जिससे प्रूफ हो सके कि वह परिवार से हैं। इसके साथ ही खुद के यात्रा रद्द करने का कारण भी बताना पड़ेगा।

जानिए कैसे होगा टिकट ट्रांसफर
टिकट ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आप उस टिकट का प्रिंटआउट निकाल ले। चाहें आपने आनलाइन बुक किया हो या आफलाइन। इसके बाद आप जिस व्यक्ति को टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड ले लें। इसके बाद आपको अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाकर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा। रायपुर रेल मंडल वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक शिव प्रसाद ने कहा कि, रेलवे की नई माडिफिकेशन स्कीम में कंफर्म टिकट पर सगे भाई-बहन, माता-पिता, पति-पत्नी या फिर पुत्र-पुत्री यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। इससे टिकट रद्द करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।