नेशनल डेस्क । G20 शिखर सम्मेलन से पहले, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते 29 अगस्त से 12 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में ‘पैराग्लाइडर’, ‘हैंग-ग्लाइडर’ और गर्म हवा के गुब्बारे आदि की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि जानकारी मिली है कि भारत के शत्रु कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी ‘पैराग्लाइडर’ (Paragliders’), ‘पैरामोटर्स’ (‘Paramotors), ‘हैंग-ग्लाइडर्स’ (Hang-gliders), मानव रहित हवाई वाहन (UAV), दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे (hot air balloon) , छोटे आकार के ड्रोन, या ड्रोन से ‘पैरा-जंपिंग’ आदि का उपयोग करके आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

आदेश के अनुसार, इसलिए शहर के पुलिस प्रमुख ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के अधिकार क्षेत्र में ऐसे हवाई उपकरणों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता (भारतीय दंड संहिता) की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के तहत दंडनीय होगा। पुलिस ने कहा, “यह आदेश मंगलवार से लागू होगा और 12 सितंबर तक लागू रहेगा।” दिल्ली में 9-10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होना है। पुलिस ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले प्रतिनिधियों और अन्य पर्यटकों के आवागमन के लिए डिजिटल हेल्प डेस्क बनाई गई है। यातायात पुलिस ने अपने हेल्प डेस्क पर कहा, “हमारा मिशन इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान निवासियों और आगंतुकों के लिए एक सहज व निर्बाध यात्रा अनुभव सुनिश्चित कराना है।

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