संबित पात्रा को कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने कहा- बिना नाम बताएं जांच करे पुलिस

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र पर FIR दर्ज कर लिया गया है, पात्रा पर आरोप है कि उन्होंने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का विवादित वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया था। हालांकि कोर्ट ने दिल्‍ली पुलिस (Delhi Police) से कहा है कि वह पात्रा को आरोपी के रूप में नामित नहीं करे। तीस हजारी सेशन कोर्ट ने बीजेपी नेता संबित पात्रा की उस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्‍होंने आदेश को चुनौती दी थी। अब संबित पात्रा पर एफआईआर हो सकती है।

बता दे, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल द्वारा कृषि कानूनों (अब रद्द किए गए) का समर्थन करने संबंधी कथित रूप से छेड़छाड़ का वीडियो ट्विटर (अब X ) पर पोस्ट करने के लिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। हालांकि कोर्ट ने संबित पात्रा को आरोपी बनाए बिना पुलिस को लगाए गए आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बताया कि, संबित पात्रा जाली वीडियो के प्रवर्तक नहीं थे और उन्‍होंने अनजाने में इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया था।

‘आप’ नेता आतिशी ने दायर की थी याचिका

भारतीय जनता पार्टी नेता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप नवंबर 2021 में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने लगाए थे। वीडियो में केजरीवाल कृषि कानूनों के बारे में बोलते नजर आए थे। तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की शिकायत को स्वीकार करते हुए IPC की संबंधित धाराओं के तहत बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिए थे।

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