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बिलासपुर। पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया में शामिल एक उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि भर्ती कमेटी के अधिकारियों द्वारा दबाव पूर्वक हस्ताक्षर कराकर उसे फेल कर दिया गया। इस मामले में याचिका दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती कमेटी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

अभ्यर्थी मितेश कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि वह स्वामी विवेकानंद स्टेडियम रायपुर में रखे गए सूबेदार, उपनिरीक्षक पद के फिजिकल टेस्ट में 20 जुलाई 2023 को शामिल हुआ था। इस टेस्ट में उसे 300 अंकों के पांच इवेंट में 96 अंक मिले। उसे उत्तीर्ण घोषित कर फिजिकल टेस्ट शीट पर हस्ताक्षर लिया गया। मगर इसके बाद 28 जुलाई को उसके मोबाइल फोन पर पुलिस हेडक्वार्टर से एक फोन आया, जिसमें महत्वपूर्ण काम बताते हुए 29 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम पहुंचने के लिए कहा गया। स्टेडियम में उसकी फिजिकल टेस्ट की शीट को निकाला गया और एक इवेंट में मिले 12 अंक को काटकर वहां पर जीरो लिख दिया गया। इस शीट में उससे जबरदस्ती हस्ताक्षर लिया गया और फिजिकल टेस्ट में फेल घोषित कर दिया गया।

अन्य उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने की आशंका

अधिवक्ता अभिषेक पांडे और दुर्गा मेहर ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिका सेवा भर्ती नियम 2021 में फिजिकल टेस्ट में पास करने के बाद बिना कोई लिखित नोटिस जारी किए दोबारा बुलाना और दबाव बनाकर टेस्ट शीट में जबरदस्ती हस्ताक्षर कराने का कोई नियम नहीं है। किसी अन्य उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए याचिकाकर्ता के नंबर में छेड़छाड़ की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती कमेटी को तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।