नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार 30 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा।

सिसोदिया को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए धन शोधन तथा भ्रष्टाचार के आरोप में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वह फरवरी से जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस वी एन भट्टी की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सिसोदिया ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में पहले विशेष अदालत और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से जमानत याचिका ठुकराए जाने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।