रायपुर। नए साल 2024 को आने में अब कुछ ही दिन शेष है। प्रत्येक साल की तरह इस बार भी आने वाले नए साल 2024 का देशभर में सभी को बेसब्री से इंतजार है। छत्तीसगढ़ में भी नए साल की स्वागत की तैयारियां जोरशोर से की जा रही है। वर्तमान परिवेश में समय के बदलाव के साथ लोगों की मानसिकता में भी बड़ा बदलाव आया है। असामाजिक तत्व जश्न के माहौल के बीच कई तरह की साजिशों को अंजाम देने के फिराक में भी लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को पर शिकंजा कशने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है।

रात 10 बजे के बाद डीजे बंद
नए साल में रात 10 बजे के बाद डीजे और साउंड बॉक्स बाजाने की मनाही है, अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लघंन करता है तो उस कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर कोई व्यक्ति नशे की हालात में ड्राइव करते पकड़ाया तो उस पर कार्रवाई के साथ 10 हजार रुपए जुर्माना भी लग सकता है। नए साल के मौके पर सभी तरह के आयोजनों में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है। निजी सुरक्षा गार्ड भी होना चाहिए, जो कार्यक्रम स्थल के भीतर और बाहर की सुरक्षा करेंगे। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। अगर गाड़ियां सड़क पर पार्क हुईं तो जब्त की जाएंगी। जुर्माना भी लगाया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर इमरजेंसी गेट बनाना होगा।

25 से ज्यादा जगहों पर होगी चेकिंग
31 दिसंबर की रात 25 से ज्यादा जगहों पर पुलिस बेरीकेड्स लगाकर जांच करेगी। खासतौर पर बाहर से शहर के भीतर आने वाली गाड़ियों की जांच की जाएगी। जांच रात 8 बजे से शुरू होगी और रात 2 बजे तक चलेगी। एएसपी लखन पटले ने बताया कि नए साल के (New Year Celebration) कार्यक्रम को लेकर गाइडलाइन बनाई गई है। जल्द ही होटल, रेस्तरां, बार और इवेंट कंपनियों की बैठक बुलाई जाएगी। उन्हें दिशा-निर्देश दिया जाएगा। साउंड सिस्टम को लेकर सख्ती रहेगी। बाहर से आने वाले कलाकार या इवेंट कंपनी की पूरी जानकारी पुलिस-प्रशासन को देनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होगी मान्य
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही अनुमति दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर डीजे, धूमाल समेत साउंड सिस्टम को जब्त किया जाएगा। हर तरह के छोटे-बड़े आयोजन के लिए अनुमति लेना जरूरी है।