नई दिल्ली। हिमाचल के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू (Former DGP Sanjay Kundu) की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई हुई। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा पद से स्थानांतरित करने के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से नहीं हटाया जाएगा।

‘दो सप्ताह के अंदर मामले का करें निपटारा’

कोर्ट ने DGP को हिमाचल हाईकोर्ट में आदेश वापस लेने की अर्जी (रिकॉल एप्लीकेशन) दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट IPS संजय कुंडू की आदेश वापस लेने की अर्जी का निपटारा नहीं कर लेती है तब तक उनको पद से हटाने या स्थानांतरिचत करने के आदेश पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दो सप्ताह के अंदर इस मामले का निपटारा करने के लिए कहा है।

संजय कुंडू पर लगे हैं ये आरोप?

गौरतलब है कि कांगड़ा के रहने वाले कारोबारी निशांत शर्मा ने 28 अक्टूबर को कांगड़ा पुलिस को शिकायत देकर कुछ लोगों पर उन्हें धमकाने के साथ-साथ DGP संजय कुंडू पर भी आरोप लगाए थे।निशांत शर्मा ने कहा था कि उनकी जान को खतरा है। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें पद से हटाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद डीजीपी ने उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। कुंडू के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने अधिकारी का पक्ष सुना ही नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद से हटाने पर रोक लगा दी है।