बिलासपुर। छत्तीसगढ़ समेत देशभर में कोरोना का ग्राफ फिर बढ़ने लगा है। साथ ही कोरोना का डार एक बार फिर लोगों में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना के केसों को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन अदालत में अनिवार्य कर दिया गया है।

दरअसल अब छत्तीसगढ़ की अदालतों में बिना मास्क व सैनिटाइजर के प्रवेश नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए हैं। जिसमें सभी पक्षकारों वकीलों कर्मचारियों अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में अब तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं। कोरोना से बचने के लिए सावधानी ही एक उपाय है जिसके चलते हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने निर्देश जारी किए हैं।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश के तहत हाईकोर्ट के साथ ही जिला अदालतों में मास्क पहन कर आने सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश जारी किए गए है। यह आदेश सभी न्यायिक अधिकारियों कर्मचारी पक्षकारों व अदालतों में प्रवेश के इच्छुक सभी लोगों पर लागू होगा। रजिस्ट्रार जनरल के इस आदेश से अदालतों में एक बार फिर मास्क, सैनेटाइजर की वापसी हो गई है। इस आदेश के बाद कोर्ट परसों में आने वाले लोगों को बिना मांस के एंट्री नहीं मिलेगी।