0 कृषि मंत्री रामविचार नेताम से छात्र-छात्राओं ने की है अनियमितता की शिकायत

रायपुर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा (पाटन) में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि वानिकी विश्वविद्यालय में दोषपूर्ण, नियम विरूद्ध भर्ती प्रक्रिया तथा प्रबंध मंडल के गठन में की गयी अनियमितता की शिकायत छात्र-छात्राओं ने कृषि मंत्री से की थी, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी है।

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन में सहायक प्राध्यापक के 35 पदों की भर्ती के लिए तैयार किए गए स्कोर कार्ड में भारी गड़बड़ी की शिकायत आयी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइड लाइन के अनुसार पीएचडी एवं नेट की परीक्षा के लिए पृथक-पृथक अंक देना था, जो कि नहीं किया गया है। इस कारण बड़ी संख्या में पीएच.डी उम्मीदवार उपलब्ध होते हुए भी गैर पीएच.डी धारी अभ्यर्थियों का चयन एवं नियुक्ति की गई थी।

विद्यार्थियों ने शिकायत में कहा कि सहायक प्राध्यापक की भर्ती में जो मापदंड तय किये गये हैं, उससे कई अभ्यर्थियों का अहित हुआ। स्कोर बोर्ड के लिए जो नियम हैं, उसमें पीएचडी के विद्यार्थियों को 24 नवंबर, नेट उत्तीर्ण को 10 नंबर दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन इस नियम को स्कोर बोर्ड से हटाकर पीएचडी, नेट और एमएससी के बराबर कर दिया गया है। इसका नुकसान ये हुआ कि एमएससी और पीएचडी के विद्यार्थी समकक्ष हो गये। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में कई एमएससी स्टूडेंट चयनित हुए, जबकि कई पीएचडी मेरिट में आने के बाद भी चयन से वंचित रह गये।शिकायत के बावजूद चयन सूची जारी कर दी गयी। कृषि मंत्री को की गयी शिकायत के बाद अब नियुक्ति को स्थगित करने का आदेश दिया गया है।

चयन समिति के गठन की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण

सहायक प्राध्यापक की चयन समिति के गठन में भी दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाये जाने की शिकायत भी की गई है। विश्वविद्यालय की चयन समिति में कुलसचिव द्वारा साक्षात्कार के अंक दिए गए थे, परंतु कुछ अभ्यर्थियों के चयन में कुलसचिव को अंक देने से रोक दिया गया है। साथ में सहायक प्राध्यापक की नियुक्तियों को अनुमोदन देने वाले प्रबंध मंडल का गठन भी त्रुटिपूर्ण किया गया है। नामांकित व्यक्ति एवं विशेषज्ञ विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप नहीं थे। इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पात्र एवं पीएच.डी उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम अंक देकर अन्य प्रदेश के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है।

समिति गठित कर जांच के निर्देश

शिकायत के बाद मंत्री रामविचार नेताम ने संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की जांच तीन सदस्यीय समिति गठित कर सात दिवस के भीतर करवाकर नियमानुसार आगामी कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया है।