बिलासपुर। मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत महादेव एप सट्टा मामले के गिरफ्तार एक आरोपी राजेश अग्रवाल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।

हाई कोर्ट ने ED द्वारा गिरफ्तार राजेश अग्रवाल की याचिका स्वीकार करते हुए जमानत दे दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उसके प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता। धारा 420 के तहत दर्ज अपराध को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ दिया गया है। जस्टिस एनके चंद्रवंशी के बेंच ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

बताते चलें कि ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने महादेव सट्टा एप को लेकर अब तक 31 गिरफ्तारियां की हैं। इनमें से अधिकांश जेल में हैं। सभी ने विशेष न्यायालय रायपुर में जमानत की याचिका लगाई है, जिन्हें जमानत नहीं मिली, उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है।

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही महादेव सट्टा में मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार अनिल दम्मानी और उसके भाई सुनील दम्मानी की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है।