टी राजा अपने अभद्र भाषा से सजे भाषणों के लिए सुर्ख़ियों में रहे हैं

रायपुर/हैदराबाद। तेलंगाना के भाजपा विधायटी राजा के राजधानी में होने वाले आयोजन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर के कलेक्टर और पुलिस कप्तान को निर्देश जारी किया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया हैं कि टी राजा के कार्यक्रम को देखते हुए किसी भी तरह की हेट स्पीच न हो यह सुनिश्चित किया जाये।

तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह इसी महीने को एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने रायपुर आ रहे हैं। इस मौके पर रायपुर शहर के हिंदूवादी संगठन उनके भव्य स्वागत की तैयारी में जुटे हुए है। जानकारी के मुताबिक़ कार्यक्रम में हिस्सा लेने से इतर वह रायपुर में रोड शो भी कर सकते है तो वही प्रशंसक शहर के अलग-अलग जगहों पर उनके स्वागत की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर और यवतमाल के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षक को दोनों स्थानों पर जनवरी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में उसके समक्ष दायर एक आवेदन में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया हैं।

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें अधिकारियों से इस तथ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह की हिंसा या नफरत फैलाने वाले भाषण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैं कि किसी को भी, किसी भी तरह की हिंसा या नफरत फैलाने वाले भाषण की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लिहाजा अधिकारियों से इस तथ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।

कौन है टी राजा

बता दें कि टी राजा सिंह हैदराबाद में गोशामहल क्षेत्र के भाजपा विधायक हैं। टी राजा अपने अभद्र भाषा से सजे भाषणों के लिए सुर्ख़ियों में रहे हैं। हेट स्पीच की वजह से उनपर कई मामले भी दर्ज हैं। मुस्लिमों और उनके इष्ट पैगम्बर के खिलाफ उन्होंने पिछली दफे अभद्र भाषा का प्रयोग अपने भाषणों में किया था जिस पर जमकर बवाल मचा था। इस विवाद के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया था।

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जून 2018 में उन्होंने अपने भाषण में कुरान पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था जबकि इसी तरह एक बार टी राजा ने रोहिंग्याओं को गोली मारने की बात कही थी। टी राजा इस बार भी गोशामहल से भाजपा की टिकट से चुनाव जीते हैं लेकिन उन्होंने अकबरूद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाये जाने का विरोध करते हुए उनके सामने शपथ नहीं लिया।