नेशनल डेस्क। केरल में बीजेपी ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में अलाप्पुझा की एक अदालत ने इसे दुर्लभतम मामला मानते हुए आज मंगलवार को 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक, हत्या की वारदात में आठ आरोपी शामिल थे, जबकि बाकी के आरोपियों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी करार दिया गया था।

अपराधी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के सदस्य हैं। 2021 में हुई हत्या उन कारणों में से एक थी जिसके कारण देश में पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय प्रथम, मावेलिककारा की न्यायाधीश वीजी श्रीदेवी ने सजा सुनाई।