बिलासपुर। प्रदेश में 6 मार्च को किए गए 76 एडिशनल एसपी के तबादलों को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद यह पहली बार किन्ही तबादलों को लेकर सरकार ने कैविएट लगाया है।

कैविएट लगाने का आशय यह है कि तबादलों से प्रभावित कोई भी अधिकारी, कर्मचारी स्टे आर्डर की याचिका लगाए तो कोर्ट दूसरे पक्ष की भी दलील सुनेगा।

TI का दुर्ग से धमतरी तबादले पर लगी रोक

पुलिस निरीक्षक के ट्रांसफर आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। दरअसल पुरानी बस्ती, मंगल बाजार, भिलाई निवासी तपेश्वर नेताम, जिला-दुर्ग में पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 15 फरवरी 2024 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रायपुर द्वारा एक आदेश जारी कर तपेश्वर नेताम का स्थानांतरण जिला-दुर्ग से जिला-धमतरी कर दिया गया।

गृह जिले के आधार पर हुआ था तबादला

उक्त स्थानांतरण आदेश से क्षुब्ध होकर तपेश्वर नेताम द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं गीता देबनाथ के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के तहत याचिकाकर्ता तपेश्वर नेताम का गृह जिला-दुर्ग में पदस्थापना के आधार पर उनका स्थानांतरण जिला-धमतरी किया गया है।

अब बदल गया है जिला…

उक्त संबंध में अधिवक्तागण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ग्राम भेंगारी, जिला-बालोद का निवासी है, जो कि पूर्व में जिला-दुर्ग के अंतर्गत आता था परन्तु दिनांक 01 जनवरी 2012 को जिला-दुर्ग से जिला-बालोद पृथक हो चुका है, अतः याचिकाकर्ता वर्तमान में जिला-बालोद का निवासी है अतः याचिकाकर्ता का स्थानांतरण पूर्णतः नियम विरूद्ध है। इस आधार पर इंस्पेक्टर के दुर्ग से धमतरी के तबादले पर स्टे लगा दिया गया है।