टीआरपी डेस्क। आयकर विभाग (IT) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से 1700 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा। वहीं, आयकर विभाग ने अदालत से मामले को जून में सुनवाई के लिए पोस्ट करने का आग्रह किया।

आयकर विभाग का कहना है कि वह चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते हैं। यह कांग्रेस के लिए बड़ी राहत है। बता दें कि कुछ दिनों पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस दिया था। इस नोटिस असेसमेंट इयर 2017-18 से 2020-21 के लिए है, इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल है।

दरअसल आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह आगामी आम चुनाव खत्म होने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) पार्टी से लगभग 3,500 करोड़ रुपये के कथित आयकर बकाया की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष यह हलफनामा दिया, जिसने आज पारित अंतरिम आदेश में इस आश्वासन को दर्ज किया।

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