हाईकोर्ट

रायपुर। इस वक्त छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागु है। इसी बीच हाईकोर्ट में खराब सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में शासन की ओर से कहा गया कि विधानसभा की जर्जर सड़क को बनाने के लिए 22.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन आचार संहिता के चलते टेंडर जारी नहीं किया गया है।

इस याचिका पर हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच को बताया कि जनहित के कामों में आचार संहिता लागू नहीं होती। इसके बाद चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने टेंडर जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही एडवोकेट जनरल को पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए कहा है।

रायपुर के इन सड़कों में रहती है रात में हादसे की आशंका

चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए महाधिवक्ता से कहा कि जब तक ये रोड ठीक नहीं होगी, आप ऐसे ही आएंगे और जाएंगे। प्रदेश भर की जर्जर सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्याय मित्रों ने रेफरेंस रोड को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि रायपुर एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़क पर धनेली के पास और विधानसभा मार्ग की हालत बेहद खराब है। सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हैं। स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है। रात में हादसे की आशंका रहती है।

See also  CG News : 15 की जगह 18 जनवरी को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, जानें कब लागू होगी आचार संहिता

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू
 पर