जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक नशेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे शिक्षक स्कूल में तो नशे में पहुंचते ही हैं, मतदान से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी ये नशे में पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के. ने मतदान के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शराब पीकर आने वाले दो सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया, साथ ही प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने वाले एक पीठासीन और एक मतदान कर्मी को शो कॉज नोटिस जारी किया।

डॉक्टरी मुलाहिजे से हुई मदिरापान की पुष्टि

लोकसभा निर्वाचन-2024 के मतदान कर्मियों का 1 अप्रैल को विद्या ज्योति स्कूल में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इसमें उपस्थित सहायक शिक्षक विनय कुमार मिंज, खगेश्वर कश्यप द्वारा शराब पीकर आने की शिकायत मिली, जिसके बाद दोनों का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया। डॉक्टर ने मदिरापान की पुष्टि की।

कलेक्टर ने जारी किया ये फरमान

इस मामले में संबंधित शिक्षकों के संबंध में डॉक्टरी रिपोर्ट मिलने के बाद कलेक्टर ने पत्र जारी किया और उल्लेख किया कि विनय कुमार मिंज और खगेश्वर कश्यप द्वारा यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-23 के प्रतिकूल है। यह शिकायत प्रथम दृष्टिया सही पाये जाने पर विनय कुमार मिंज और खगेश्वर कश्यप के विरुद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

इनका भी निलंबन तय

इसके अलावा मतदान दल में पीठासीन अधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 अप्रैल में शराब का सेवन के संदेह के आधार पर चिकित्सकीय जांच में पुष्टि हुई, जिसके बाद व्याख्याता भदरू राम बघेल को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी प्रकार मतदान अधिकारी क्रमांक 1 द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण के दौरान बगैर किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से प्रशिक्षण छोड़कर जाने वाले प्रधान पाठक रमेश कुमार नगे को भी कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

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