जशपुरनगर। एटीएम मशीन में रूपये लोड न कर रूपये को मिलकर ठगी एवं गबन करने वाले 2 ऑपरटरों को न्यायालय ने 6-6 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया है।

पुलिस के मुताबिक आरोपी देवनारायण यादव एवं हेमानंद यादव वर्ष 2020 से सिक्योर वैल्यू इंडिया लिमिटेड में एटीएम ऑपरेटर का कार्य करते हैं तथा जशपुर स्थित आईडीएफसी बैंक, डाकघर जशपुर के एटीएम में रूपये लोड करने का कार्य करते थे। दोनों आरोपी 14 जुलाई 2023 को 4 से 5 बजे के मध्य ए.टी.एम. में जमा करने हेतु दिये गये रकम रू. 18,48,100 /- रूपये को ए.टी.एम. में जमा न कर रकम को हेरफेर एवं गबन कर अपराधिक घटना को अंजाम दिया। इस मामले में प्रार्थी जयप्रकाश सोनवानी, असिस्टेंट मैनेजर की रिपोर्ट पर थाना जशपुर में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान उक्त दोनों आरोपियों को 27 जुलाई 23 को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में अपराध स्वीकार किया और उक्त ठगी के रकम से इलाज कराने, शादी करने, जुआ खेलने एवं ट्रैक्टर खरीदने में खर्च करना बताया।
पुलिस द्वारा मेमोरंडम कथनानुसार आरोपी देवनारायण से ठगी की बची रकम 70 हजार रू. एवं 1 ट्रैक्टर, आरोपी हेमांनद यादव से ठगी की बची रकम 30 हजार रू. जब्त किया गया एवं दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
इस प्रकरण में अनिल कुमार चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा 28 जून को आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अभियुक्त देवनारायण यादव एवं हेमांनद यादव को धारा 409 के अपराध में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 420 के अपराध में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रू. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है। अभियुक्तों को दी गई उपरोक्त सजाएं एक पूरा होने पर दूसरी सजा चलेगी।