रायपुर। शराब घोटाला मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी और इओडब्लू, एसीबी के खिलाफ दायर सभी 13 याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है।

इसी के साथ ही एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी। जिसपर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टुटेजा को मिली अंतरिम राहत भी खारिज दी है।

बता दें कि हाईकोर्ट में छ: याचिकाएं ईडी के खिलाफ और सात याचिकाएं ईओडब्लू और एसीबी के खिलाफ दायर की गई थीं। शराब घोटाला मामले में ईडी की दोबारा की जा रही कार्यवाही और साथ ही ईओडब्लू, एसीबी की ओर से दर्ज FIR को चुनौती देते हुए खeरिज करने की याचिका दायर की गई थी। इनमें से एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी।

हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने याचिकाओं की सुनवाई की थी। 10 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया है। ये याचिकाएं विधु गुप्ता, अनवर ढ़ेबर, निदेश पुरोहित, यश पुरोहित, अनिल टूटेजा, अरुण त्रिपाठी, निरंजन दास की ओर से दायर की गई थीं।