बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं सेक्शन अफसर प्रमोद पाठक को रजिस्ट्रार जनरल द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक उच्च न्यायालय की समिति के अध्यक्ष के खिलाफ झूठे आरोपों के कदाचार और उच्च न्यायालय परिसर में अशोभनीय गतिविधियों के चलते उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

कर्मचारियों की मांगों को लेकर हुई थी चर्चा
दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अधिकारी कर्मचारी संघ के 20 सूत्रीय मांग के संबंध में संघ के पदाधिकारी व रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के अधिकारियों की बैठक हुई थी। जिसमें मांगों के संंबंध में विस्तार से चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जनरल ज्यूडिशयल सहित अफसरों ने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही मामले का पटाक्षेप हो गया। हालांकि बैठक के बाद से ही अध्यक्ष पाठक हाई कोर्ट परिसर से बाहर चले गए थे।
अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपकर कही थी ये बात
संघ के अध्यक्ष प्रमोद पाठक ने 20 अगस्त को 4 पन्नों का ज्ञापन हाई कोर्ट को सौंपा था, जिसमें मुख्य न्यायाधिपति को संबोधित करते हुए पाठक ने लिखा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर समय-समय पर पत्र व्यवहार किया गया, मगर उनका निराकरण नहीं हो सका। जिसके चलते उन्हें आर्थिक व मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पाठक ने लिखा है कि “इन सब कारणों से मैं आज दिनांक 20.08.2024 से गृह त्याग कर कार्यालय में ही निरंतर रहकर अपने कार्य का संपादन शांति पूर्वक करूंगा। जब तक प्रार्थी द्वारा दिये गए कर्मचारी हित व स्वयं के अभ्यावेदनों में उचित न्याय न मिल जाए, जिसकी सूचना पूर्व में भी दी जा चुकी है।”
कहा जा रहा है कि पाठक ने हाई कोर्ट परिसर में ही रहकर यहां स्थित गांधी प्रतिमा के सामने बैठने का दावा किया था, मगर इस तरह के कोई हालात नजर नहीं आये। उन्होंने न्यायालयीन कर्मचारियों की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा करने के नाम अनुशासनहीनता की। मंगलवार को ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अधिकारी कर्मचारी संघ की हड़ताल का पटाक्षेप हो गया था। अफसरों के आश्वासन के बाद भी पाठक ने धरना को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। इस तरह का कृत्य करने वाले सेक्शन अफसर को निलंबन की सजा मिली है।

हाईकोर्ट अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार पाठक द्वारा मुख्य न्यायाधिपति को 20 सूत्रीय मांगों से संबंधित जो ज्ञापन सौंपा गया है, वो इस प्रकार है :



