बिलासपुर। महासमुंद में लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत कविता चिंचोलकर वर्तमान में 61 वर्ष की हैं और अगले साल जनवरी में सेवानिवृत्त होने वाली हैं। उनका स्थानांतरण महासमुंद से जिला कांकेर किया गया था। उन्होंने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की, जिसमें यह कहा गया कि उनका इस उम्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थानांतरण करना नियमों का उल्लंघन है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि राज्य शासन के सर्कुलर के अनुसार, 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिला कर्मचारियों का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तबादला नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद, कविता चिंचोलकर का स्थानांतरण किया गया था, जो शासन के निर्देशों का उल्लंघन था।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार के तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए, याचिकाकर्ता को उनके पूर्व स्थान महासमुंद में ही पदस्थ रखने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि 55 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी और अधिकारियों का तबादला अनुसूचित या नक्सल प्रभावित इलाकों में नहीं किया जाएगा।