टीआरपी डेस्क। शिवसेना (UBT) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि मामले में दोषी ठहराते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव कोर्ट ने 15 दिन की कैद और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
बता दें कि यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें राउत ने किरीट सोमैया पर शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस आरोप को मानहानि मानते हुए डॉ. मेधा सोमैया ने शिकायत दर्ज की थी।
किरिट सोमैया की पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत
संजय राउत ने शौचालय घोटाले में किरीट सोमैया की भूमिका का आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा नेता की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया ने इसे मानहानि का मुद्दा बताया और कोर्ट में शिकायत दर्ज की। मामले की सुनवाई करते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव कोर्ट ने राउत को दोषी ठहराया। सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने इस फैसले की पुष्टि की है।