रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल्द ही GST ट्रिब्यूनल शुरू होने जा रहा है। इसमें सेंट्रल और स्टेट जीएसटी के विवादित मामलों की सुनवाई हो सकेगी।
दरअसल 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से अनियमित और अत्यधिक करा रोपण के मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। वहां सिविल व अन्य मामलों की अधिकता को देखते हुए कारोबार टैक्स आरोपण को लेकर हाईकोर्ट जाने में भी हिचकिचा रहे हैं। इनकी सुनवाई को लेकर तारीख दर तारीख आगे बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले ही छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना को मंजूरी दी थी। इसमें एक न्यायिक सदस्य (अध्यक्ष) और दो तकनीकी सदस्य होंगे। न्यायिक सदस्य हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और केंद्र व राज्य के वित्त, कर राजस्व सेवा के अफसर हो सकते हैं । इनकी चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और इनका आईबी क्लीयरेंस (गोपनीय छानबीन प्रतिवेदन) भी हो गया है। बताया जा रहा है कि इसी माह नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
दफ्तर के लिए अमले की हुई नियुक्ति
इससे पहले केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल दफ्तर के लिए अधीक्षक समेत सेंट्रल जीएसटी के 6 अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। कहा जा रहा है कि एक अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अफसर की भी नियुक्ति होगी। ये अधिकारी, कारोबारियों की अपील याचिकाओं पर विभाग की ओर से पक्ष रखेंगे। ट्रिब्यूनल का दफ्तर न्यू राजेन्द्र नगर स्थित आरडीए के कर्मा भवन में स्थापित किया जा रहा है।