रायपुर। पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं अन्य मामले में सौम्या चौरसिया और रानू साहू की जमानत याचिका भी निरस्त हो गई है।

ACB/EOW की विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने इन मामलों की सुनवाई की। सतीश चंद्र वर्मा के मामले में उनकी ओर से अधिवक्ता सामर्थ्य पांडे ने बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले में आरोपी को संबंधित धाराओं के तहत अग्रिम जमानत का लाभ देने के योग्य नहीं पाया और उनकी याचिका निरस्त कर दी।

इसी तरह कोयला घोटाले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया ने EOW द्वारा दर्ज अनुपातहीन संपत्ति के मामले में जमानत की याचिका लगाई थी। न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने सुनवाई और केस डायरी के अध्ययन के बाद इस मामले को भी जमानत के योग्य नहीं पाया और अर्जी निरस्त कर दी।

उधर DMF घोटाले में आज रानू साहू की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। ACB/EOW की विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद उनकी अर्जी भी अस्वीकार कर दी।

एक अन्य मामले में बलौदा बाजार काण्ड में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। इसके लिए कल की तिथि तय की गई है।