रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में खारिज कर दी है। दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी

बता दें ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) ने वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा के प्रभाव में आकर अपने पद का दुरुपयोग किया।

मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने डॉ. आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा, सतीश चंद्र वर्मा और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धाराओं 7, 7क, 8, और 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धाराएं 182, 211, 193, 195-ए, 166-ए, और 120बी के तहत अपराध दर्ज किया है।

ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज एफआईआर के अनुसार, पूर्व आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने तत्कालीन महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा से पद का दुरूपयोग करते हुए लाभ लिया। दोनों अफसरों ने तत्कालीन महाअधिवक्ता वर्मा को लोक कर्तव्य को गलत तरीके से करने के लिए प्रेरित किया था।