0 नगरीय निकाय-पंचायत चुनाव में वार्ड आरक्षण 11 दिसंबर के बाद

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका के अनुमोदन से नगर निगम संशोधन अध्यादेश राज पत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। इसमें तहत अगले चुनाव में कोई निगम क्षेत्र महापौर या वार्ड पार्षद चुनने में असफल रहता है, तो उसके बाद अगले छ माह के भीतर चुनाव कराने होंगे। महापौर के लिए 25 और पार्षद से लिए 21 वर्ष से कम आयु सीमा होगी। कोई दावेदार महापौर और पार्षद दोनों चुना जाता है तो उसे 7 दिन के भीतर एक पद से इस्तीफा देना होगा।
इसी तरह निर्वाचित महापौर को निगम क्षेत्र के कुल वोटर्स में से आधे से अधिक लोग अविश्वास जता कर पद से वापस बुलाने कमिश्नर को पत्र सौंप सकेंगे। लेकिन यह दो वर्ष के कार्यकाल के बाद ही हो पाएगा।
आरक्षण की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने निकाय पंचायत चुनाव के लिए शासन स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सामान्य प्रशासन, नगरीय प्रशासन एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली। यह बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव तारण सिन्हा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
आयुक्त अजय सिंह ने राज्य में आरक्षण की कार्यवाही पारदर्शी और समय सीमा में करने के निर्देश दिए। चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन किया गया। मतदान दलों के मानदेय एवं उनके परिवहन वाहनों के किराये के संबंध में समीक्षा की गई।
बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। अजय सिंह ने कहा कि निर्वाचन कार्य की आवश्यकता को देखते हुए आयोग एवं जिलों में डिप्टी कलेक्टर के रिक्त पदों जिलों में सीएमओ , सीईओ-जनपद पंचायत एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति हो।