रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक के पास होने से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। संशोधन के तहत अब नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद 6 माह तक प्रशासकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

नए संशोधन के अनुसार, महापौर और नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अब प्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से होगा। इससे स्थानीय निकायों में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण अधिकतम 50 प्रतिशत के नियम के तहत दिया जाएगा। यह संशोधन विधेयक विधानसभा में विपक्ष की अनुपस्थिति के दौरान पारित किया गया।

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