रायपुर। नाबालिग से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाने और उसके पिता को भेजने वाले युवक को रायपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाते हुए 5 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने यह फैसला सुनाया है।

विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि 2020 में पीड़िता का आरोपी राहुल बघेल से परिचय हुआ था। वह उसके घर के सामने चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर का काम करता था। दोनों में बातचीत हुई और परिचय हो गया। आरोपी ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और जून 2020 में आरोपी उसे अपने दोस्त के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
इतना ही नहीं, आरोपी ने उसका वीडियो बनाया और फोटो भी ले ली। उसने लड़की को आश्वस्त किया कि इसे मैं किसी को नहीं दिखाउंगा, अपने पास ही रखूंगा। पीड़िता को घर पर छोड़कर आरोपी बिलासपुर चला गया और फिर उस पर शादी का दबाव बनाने लगा। नाबालिग ने शादी से मना कर दिया तो युवक उसे परेशान करने लगा। आखिरकार नाबालिग ने परेशान होकर युवक का नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद फरवरी 2024 में आरोपी ने पीड़िता के पिता के मोबाइल में उसका अश्लील वीडियो और फोटो भेज दिया।
अहम सबूत भेजकर की गलती
युवक ने शादी के लिए दबाव बनाने की नियत से पीड़िता के पिता को वीडियो और तस्वीरें तो भेज दी, मगर उसका यही कृत्य उसके लिए उल्टा पड़ गया। लड़की के पिता ने मामले में पुलिस में FIR दर्ज कराते हुए बतौर सबूत सारे फोटोज और वीडियो पुलिस को सौंप दिए। इसके बाद मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।
न्यायालय ने पूरे मामले की विवेचना के बाद राहुल बघेल पर लगे आरोपों को सही पाया और उसे 20 साल की सजा के साथ 5 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है।