रायपुर। प्रदेश में नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग आचार संहिता का ऐलान जल्द ही करने वाला है। इसी कड़ी में महापौर और अध्यक्षों के निर्वाचन के लिये खर्च की सीमा तय की दी गयी है।

इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक पांच लाख तक की आबादी वाले निगम के महापौर प्रत्याशी के लिए 25 लाख, तीन से पांच लाख आबादी वाले निगम के लिए 20 और तीन लाख से कम वाले निगम के महापौर प्रत्याशी 15 लाख रूपए खर्च कर सकेंगे। मंगलवार को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार 50 हजार या अधिक वाले पालिका के अध्यक्ष प्रत्याशी 10 लाख और कम आबादी वाले 8लाख खर्च कर सकेंगे। इसी तरह से 50हजार आबादी वाले नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए व्यय सीमा 8 लाख होगी।