टीआरपी डेस्क। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव ने उप-सचिव को रिलीव करने आदेश जारी किया, जिसे हाईकोर्ट ने नियमविरूद्ध माना और इस पर स्टे लगा दिया। कोर्ट के निर्णयानुसार डॉ. नवनीता सिंह ने मंगलवार को ओपन स्कूल के उपसचिव का पदभार ग्रहण किया। उनकी यह नियुक्ति राज्य शासन के आदेश से हुई थी लेकिन ओपन स्कूल के सचिव ने उन्हें कार्यमुक्त कर दिया।
बता दें कि, डॉ. नवनीता सिंह की प्रतिनियुक्ति पर 13 फरवरी 2024 को राज्य ओपन स्कूल के उपसचिव के रूप में पदस्थापना हुई थी। उन्हें 20 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर उन्होंने अपना जवाब पेश किया। इसके बाद ओपन स्कूल के सचिव पुष्पा साहू ने 22 नवंबर को डॉ. सिंह की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा और 13 दिसंबर को उन्हें कार्यमुक्त कर दिया।
इस पर सचिव को आवेदन दिया गया, जिसे उन्होंने अमान्य बता दिया। कार्यमुक्त की कार्रवाई को चुनौती देते हुए डॉ. सिंह ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया। कोर्ट ने कार्यमुक्त के आदेश को नियम विरूद्ध पाया और उस पर स्टे लगाते हुए डॉ. सिंह को उप सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करने आदेश किया।