बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। आय से अधिक संपत्ति और अवैध उगाही के आरोपों का सामना कर रहीं सौम्या ने स्पेशल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद यह कदम उठाया।

चौरसिया के खिलाफ एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। इस मामले में उन्होंने पहले स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। हाल ही में स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। चौरसिया ने मामला दर्ज होने पर हाईकोर्ट में भी राहत की अपील की थी, लेकिन अब स्पेशल कोर्ट के निर्णय के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली।

540 करोड़ रूपये के घोटाले का है आरोप

गौरतलब है कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सौम्या चौरसिया पर कोयला घोटाले और अवैध वसूली गिरोह के कथित सरगना सूर्यकांत तिवारी के जरिए बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले का आरोप लगाया था। ईडी के अनुसार इस घोटाले की शुरुआती अनुमानित राशि लगभग 540 करोड़ रुपये है। जांच एजेंसी ने मामले में कई अभियुक्तों की संपत्तियां भी जब्त की है।