रायपुर। राज्य शासन ने धान खरीदी की अंतिम तारीख से पहले एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। इसके मुताबिक धान बेचने से वंचित रह गए पंजीकृत पात्र किसानों को एक और टोकन देने के आदेश जारी किया है। अब तक ऐसे वंचित किसान परेशान हो रहे थे। उन्हें इससे राहत मिलेगी। सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। इस संबंध में कलेक्टरों को जारी पात्र में इस तरह के दिशा-निर्देश का उल्लेख है :

  1. दिनांक 25.01.2025 तक पंजीकृत कृषकों से प्राप्त टोकन एवं रकबा समर्पन संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त आवेदन का समुचित परीक्षण कर धान क्रय हेतु खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी मॉडयूल के जरिये 1 अतिरिक्त टोकन जारी किया जा सकता है ।
  2. त्रुटिवश रकबा समर्पण होने पर रकबा को पुनः रिस्टोर कर पात्रतानुसार धान का विक्रय किया जा सकता है।
  3. त्रुटिपूर्ण टोकन जारी होने पर पात्रतानुसार धान विक्रय करने के लिए टोकन में निरस्ती/नया टोकन जारी करने की कार्यवाही की जाए।
  4. उपरोक्तानुसार कार्यवाही दिनांक 25.01.2025 तक प्राप्त एवं लंबित आवेदनों के निराकरण हेतु किया जावे तथा इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाये ।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात खाद्य नियंत्रक मॉड्यूल के माध्यम से की जा सकेगी, जिस हेतु एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर में अविलंब आवश्यक प्रावधान किया जावे।