बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पत्रकार मुकेश हत्याकांड में दंतेवाड़ा सेशंस कोर्ट ने पीडब्लूडी के इंजीनियर जीएस कोड़ोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में पीडब्लूडी के रिटायर्ड कार्यपालन अभियंता (ईई) बीआर ध्रुव, एसडीओ आरके सिन्हा और इंजीनियर जीएस कोड़ोपी के खिलाफ गंगालूर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 3 (5), 316 (5) और 318 (4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार बना हत्या की वजह
उल्लेखनीय है कि, हत्या के आरोपी सुरेश चंद्राकर द्वारा गंगालूर-मिरतुर सड़क में भ्रष्टाचार को लेकर पीडब्लूडी के कार्यपालन अभियंता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। इसी बीच इंजीनियर कोड़ोपी ने दंतेवाड़ा कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिसे कोट ने खारिज कर दिया है। इ
एसआईटी करेगी एसडीओ सिन्हा से पूछताछ
इसी बीच पता चला है कि, पत्रकार हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी एसडीओ सिन्हा से अलग से पूछताछ कर सकती है। 1 जनवरी को युवा पत्रकार की हत्या के बाद आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर व अन्य लोगो को भेजा जेल गया है।