रायपुर। छत्तीसगढ़ में 2025 के नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, इनमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं:

मान्य पहचान दस्तावेजों की सूची:
- मतदाता पहचान पत्र (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी)
- बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड (आयकर पहचान पत्र)
- आधार कार्ड
- फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र (राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, या निजी संस्थान द्वारा जारी)
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- मनरेगा जॉब कार्ड
- फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र
- दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची (केन्द्रीय या छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी)
- बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र
- फोटोयुक्त निःशक्तता प्रमाण पत्र
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड
- महाविद्यालय/विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SEC-ER द्वारा Online जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची
Online मतदाता पहचान पर्ची कैसे प्राप्त करें?
राज्य निर्वाचन आयोग के SEC-ER सॉफ्टवेयर द्वारा Online जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची भी मान्य होगी। मतदाता इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (cgsec.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं:
- शहरी क्षेत्रों के लिए: VOTER SEARCH & PRINT – URBAN
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: VOTER SEARCH & PRINT – RURAL
यह पर्ची डाउनलोड करने के बाद मतदाता अपने मतदान केंद्र का विवरण देख और प्रिंट निकाल सकते हैं।
महत्वपूर्ण निर्देश:
- मतदान केंद्र पर मतदाता को इनमें से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र ले जाना अनिवार्य होगा।
- पीठासीन अधिकारी द्वारा पहचान सत्यापित करने के बाद ही मतदाता को मतदान की अनुमति मिलेगी।