टीआरपी डेस्क। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान हितकारी किसान इंटर कॉलेज सकौती टांडा के कार्यवाहक प्रधानाचार्य और प्रबंधक को तलब किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रधानाचार्य से कविता सुनाने को कहा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। जब उनसे हिंदी दिवस की तारीख पूछी गई, तो इसका भी जवाब नहीं दे पाए।

योग्यता पर उठे सवाल, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
इस स्थिति को देखते हुए अदालत ने प्रधानाचार्य की योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा, अदालत में झूठा शपथ पत्र देने के कारण प्रधानाचार्य और प्रबंधक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने आदेश दिया कि यह जुर्माना सात दिनों के भीतर जमा किया जाए, अन्यथा आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ड्यूटी न करने पर हुआ था निलंबन
हितकारी किसान इंटर कॉलेज के प्रवक्ता संजय कुमार और नवीन कुमार को कांवड़ ड्यूटी नहीं करने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक ने सस्पेंड कर दिया था। हालांकि, जवाब दाखिल करने के बाद दोनों को बहाल कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ स्कूल के प्रधानाचार्य अनिल कुमार त्रिपाठी और प्रबंधक राजकुमार हाई कोर्ट पहुंचे थे।
झूठा शपथ पत्र देने का मामला
प्रधानाचार्य और प्रबंधक ने अदालत में यह दावा किया था कि उन्होंने प्रयागराज में शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन जांच में यह दावा गलत पाया गया। अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों से साबित हुआ कि जिस दिन शपथ पत्र दाखिल हुआ था, उस दिन वे प्रयागराज गए ही नहीं थे। इस आरोप के चलते हाई कोर्ट ने दोनों को तलब किया था।
प्रधानाचार्य ने मांगी माफी
मंगलवार को सुनवाई के दौरान जब प्रधानाचार्य से कविता सुनाने को कहा गया और वे असमर्थ रहे, तो अदालत ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने बाद में माफी मांगी, जिसके बाद उन्हें जाने दिया गया। अदालत ने सख्त निर्देश दिए कि सात दिन के अंदर जुर्माना भरना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रबंध समिति के ओथ कमिश्नर को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।