बिलासपुर। पॉक्सो के मामले में कठोर करवाई होने के बावजूद शिक्षक के पेशे से जुड़े कथित ‘गुरुजनों’ की हरकतें कम नहीं हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में आये दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बिलासपुर जिले में फिर एक बार ऐसे ही दो मामले सामनेआये हैं। यहां शिक्षा विभाग ने बैड टच के दोषी दो प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

BEO से कराई गई जांच

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर जिले के तखतपुर के खुडियाडीह स्थित स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक अशोक कुमार कुरें और बिल्हा के मंगला, पासीद स्कूल के प्रधान पाठक रामकिशोर निर्मलकर पर छात्राओं ने बैड टच का आरोप लगाया था। एक मामले की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा द्वारा की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने रामकिशोर निर्मलकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय राजेंद्र नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिल्हा निर्धारित किया गया है। शिक्षक का यह कृत्य शिक्षकीय गरिमा और सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के उल्लंघन का मामला है। इन पर विभागीय जांच भी प्रस्तावित की गई है।

इसी तरह विकासखंड तखतपुर के शासकीय प्राथमिक शाला खुड़ियाडीह के सहायक शिक्षक अशोक कुमार कुर्रे पर भी कक्षा 5वीं की छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगा था। मामले की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तखतपुर ने की, जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने अशोक कुमार कुर्रे को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तखतपुर निर्धारित किया गया है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व भी इस जिले में बैड टच के मामले में एक अन्य शिक्षक को निलंबित करने के साथ ही उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR भी दर्ज कराया गया। बताया जाता है कि उक्त शिक्षक ने छेड़छाड़ के मामले में अदालत से बरी होने के बाद फिर से एक छात्र के साथ छेड़छाड़ की थी। माना जा रहा है कि इस बार जिन दो शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई, उनके ऊपर भी पुलिस में FIR दर्ज कराया जायेगा।