बिलासपुर। न्यायधानी के सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब भट्टी को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है। इस मामले में प्रस्तावित सुनवाई को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अब यह सुनवाई चीफ जस्टिस की नियमित डिवीजन बेंच में होगी।

शराबियों के हुजूम के चलते होती है परेशानी
शहर के सिरगिट्टी-तारबाहर क्षेत्र में स्थित शराब भट्टी को लेकर लंबे समय से स्थानीय नागरिकों और महिलाओं की शिकायतें आ रही थीं। यह भट्टी अंडर ब्रिज के पास स्थित है, जहां शाम होते ही शराबियों की भीड़ जमा होने लगती है। इसके कारण स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। नागरिकों ने भट्टी को हटाने के लिए कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
शराबियों की गतिविधियों के चलते सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की घटनाएं भी सामने आई हैं। इससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है और वे लंबे समय से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं।
कोर्ट को हर रोज निरीक्षण का दिया था आदेश
कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान पाया था कि यह शराब भट्ठी मंदिर और आवासीय क्षेत्रों के बेहद करीब है, जो कि सरकारी नियमों का उल्लंघन है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को हर शाम जाकर भट्टी का निरीक्षण करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले में सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि क्या सरकार का केवल राजस्व कमाना ही उद्देश्य है?
बता दें कि शुक्रवार को यह मामला जस्टिस संजय के अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन जस्टिस अग्रवाल ने इसे चीफ जस्टिस की नियमित बेंच में सुनवाई के लिए आगे बढ़ा दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।