रायपुर। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुचर्चित OBC आरक्षण मामले की सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि आगामी भर्तियां कानून के अनुरूप की जाएंगी।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि मध्यप्रदेश में OBC के 27% आरक्षण पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित कानून को कभी चुनौती नहीं दी गई थी, बल्कि भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन (विज्ञापन) को चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट OBC आरक्षण से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेगा। इसके पक्ष या विपक्ष में दायर कोई भी याचिका अब हाईकोर्ट में नहीं सुनी जाएगी। यदि कोई नई याचिका दाखिल करनी हो, तो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही दायर करना होगा।
कोर्ट ने यह भी दोहराया कि भर्तियों को कानून के अनुसार करने में कोई बाधा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अपलोड होने का इंतजार किया जा रहा है, जिससे आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।