बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तखतपुर नगर पालिका द्वारा रेलवे की जमीन से ठेले और गुमटी हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नगर पालिका या राज्य शासन के किसी भी अधिकारी को रेलवे की संपत्ति से कब्जा हटाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

मामला तखतपुर के मंडी चौक क्षेत्र का है, जहां खसरा नंबर 429/1, रकबा 23.41 एकड़ की रेलवे भूमि पर पिछले करीब 30 वर्षों से गरीब और छोटे व्यापारी ठेले व गुमटियों के जरिए अपनी आजीविका चला रहे हैं। इस दौरान रेलवे विभाग ने कभी उन्हें हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की।

हाल ही में नगर पालिका तखतपुर ने इन व्यवसायियों को नोटिस जारी करते हुए जमीन खाली करने का आदेश दिया, जिससे प्रभावित होकर सुरेश देवांगन उर्फ भाउराम, राजेश ठाकुर, प्रमोद महरा, विकास देवांगन, अब्दुल हबीब खान, शिवकुमार, शहजादा और अजमेर शाह समेत अन्य व्यवसायियों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।

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मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नगर पालिका द्वारा की जा रही बेदखली की कार्रवाई कानूनन गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक रेलवे स्वयं कोई आदेश जारी न करे, तब तक इस जमीन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती।