गौरेला पेंड्रा मरवाही। शासकीय आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, मरवाही में पदस्थ संविदा सहायक शिक्षक (विज्ञान) युगल किशोर दिनकर को छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किये जाने के बाद शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी, जीपीएम द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सहायक शिक्षक युगल किशोर दिनकर द्वारा संस्था में अध्ययनरत छात्रा के साथ दुष्कर्म किए जाने से संबंधित ख़बरें 19 अप्रैल को प्रसारित हुई थीं। इसके अलावा कार्यालय, पुलिस अधीक्षक द्वारा भी सूचना दी गई कि सहायक शिक्षक युगल किशोर दिनकर के विरूद्ध थाना मरवाही में विभिन्न धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। एवं विवेचना के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
सहायक शिक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होना स्पष्ट रूप से पाया गया है। जिसके चलते उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 में निहित प्रावधान के अनुसार शासकीय सेवा से तत्काल पदच्युत/पृथक किया जाता है।
यह मामला जीपीएम जिले के आत्मानंद स्कूल की एक छात्रा से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रेग्नेंट होने के बाद मामले का खुलासा हुआ, इसमें शिक्षक ही नहीं, बल्कि छात्रा के एक परिचित को भी गिरफ्तार किया गया है, इस शख्स ने भी छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। अब इस मामले में जेल भेजे जेने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्यवाही करते हुए शिक्षक युगल किशोर दिनकर को बर्खास्त कर दिया है।