बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा EOW ने कमाल कर दिया है। इस एजेंसी ने 30 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में अब जाकर आरोप पत्र दाखिल किया है। इस केस में आरोपी अधिकारी काफी पहले रिटायर हो चुके हैं और अब उनकी उम्र 82 वर्ष हो चुकी है।

अखंड मध्यप्रदेश का है मामला
यह है जब मध्यप्रदेश राज्य का विभाजन नहीं हुआ था। मध्यप्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में संयुक्त संचालक रहे डीडी भूतड़ा के खिलाफ 1995 में भोपाल में मामला दर्ज किया गया था। बाद में इसकी जांच की जिम्मेदारी रायपुर स्थित आर्थिक अपराध शाखा को दी गई थी। 13 सितंबर 1995 को भूतड़ा के बिलासपुर स्थित आवास और अन्य परिसरों पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था। उस दौरान विभाग को चावल की एक मिल, कई प्लॉट, जमीनें, सोना-चांदी और लगभग 5 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे। जांच में यह सामने आया कि भूतड़ा के पास उनकी ज्ञात आय से तीन गुना अधिक संपत्ति है। राज्य गठन के पहले यह मामला मध्यप्रदेश के अधीन था, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के 24 साल बाद अब जाकर इस पर अंतिम चालान कोर्ट में पेश हुआ है।
ईओडब्ल्यू के अफसरों के मुताबिक यह अंतिम आरोप पत्र है और अब न्यायलय में मामले की सुनवाई होगी।