रायपुर। छत्तीसगढ़ बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी और पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। जमानत की शर्तों में यह शामिल है कि तीनों आरोपी छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि कोई भी आरोपी गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो राज्य सरकार अदालत में आवेदन देकर उनकी जमानत रद्द करवा सकती है।