सूरजपुर। स्वास्थ्य विभाग में फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी हासिल करने वाले प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक को बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में कार्यक्रम प्रबंधक डाॅ प्रिंस जायसवाल के शैक्षणिक दस्तावेज फेक पाए गए हैं। आयुक्त सह मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कार्रवाई करते हुये तत्काल प्रभाव से डाॅ प्रिंस की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है।

बर्खास्तगी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत डॉ. प्रिंस जायसवाल (RMNCH+A Consultant) वर्तमान प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला सूरजपुर के विरुद्ध राज्य कार्यालय को शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच एवं दस्तावेज संबंधी रिपोर्ट का तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है
डॉ. प्रिंस जायसवाल द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक पद हेतु पत्र क्रमांक एनएचएम / एचआर/2023/506/ 2063 दिनांक 04.09.2023 को जारी विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हेतु साबरमती विश्वविद्यालय (Calorx Teachers University) Master Of Public Health (MPH) की डिग्री संलग्न कर आवेदन किया गया था।
पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर द्वारा डॉ. प्रिंस जायसवाल के डिग्री के संबंध में जानकारी प्राप्त किये जाने पर साबरमती विश्वविद्यालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक SU/LETT/OCOE/1072/JULY-2024, DATED 16-07-2024 में उल्लेख किया गया है कि “There is no records available for the following mentioned student, with the University therefore regret that no verification. information can be provided by Sabarmati.
कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर से पत्र क्रमांक 596/2025 दिनांक 30.01.2025 से प्राप्त पत्रानुसार साबरमती विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक Ref. No. SU/Lett/OCOE/1117/Jan-2025 date 09-01-2025 में स्पष्ट रूप से लेख है कि Mr. Prince Jaiswal is not the student of Sabarmati University (Formerly Calorx Teachers University) Document is Fraudulent and misrepresentation as per university records.”
इस संबंध में डॉ. प्रिंस जायसवाल को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 132/4002 दिनांक 19.02.2025 के माध्यम से 03 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में डॉ. प्रिंस जायसवाल द्वारा आवेदन दिनांक 20.02.2025 के माध्यम से 30 दिवस का समय मांगा गया था। किन्तु दिनांक 26.05.2025 को डॉ. प्रिंस जायसवाल कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया कि इस संबंध में माननीय न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरजपुर के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय से फर्जी दस्तावेज के संबंध में स्थगन प्राप्त नहीं है।
अतः उपरोक्तानुसार इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 4186 दिनांक 23.02.2024 जिसमें डॉ. प्रिंस जायसवाल District RMNCH+A Consultant (NHM) को प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक (संविदा), जिला सूरजपुर में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये मानव संसाधन नीति 2018 के कंडिका 34.3 के तहत अनुसार डॉ. प्रिंस जायसवाल, District RMNCH+A Consultant (NHM) की एक माह का वेतन/मानदेय प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से संविदा नियुक्ति समाप्त की जाती है। देखें डॉ प्रिंस की बर्खास्तगी का आदेश :

